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पैन कार्ड कैसे बनवाये



स्‍थायी खाता संख्‍या (PAN) का मतलब दस अंकीय वर्णक्रमिक संख्‍या से है। इसे आय कर विभाग जारी करता है। आप चाहे अपना आवास बदलें या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएं तो भी पैन वही रहता है। सिर्फ पैन कार्ड पर आवास का पता बदलवाना होगा।
पैन (PAN) क्यों है जरूरी
  • आयकर जमा कराने के लिए पैन (PAN) होना जरूरी है।
  • अगर किसी की सालाना आमदनी कर योग्‍य है तो उसे पैन (PAN) लेना अनिवार्य है। ऐसे लोग अगर नियोक्‍ता को पैन (PAN) उपलब्ध नहीं कराते हैं तो नियोक्‍ता उनका स्लैब रेट या 20 फीसदी में से जो ज्यादा है, उस दर से टीडीएस काट सकता है।
  • आय यदि कर योग्‍य नहीं है, तो पैन (PAN) लेना अनिवार्य नहीं है। फिर भी बैंकिंग और दूसरी तरह के वित्‍तीय लेन देन के मामलों जैसे बैंक खाता खोलना, संपत्ति बेचना-खरीदना, निवेश करना आदि में पैन (PAN)की जरूरत होती है, इसलिए पैन (PAN) सभी को ले लेना चाहिए।
कौन बनवा सकता है
कोई भी भारतीय नागरिक पैन कार्ड बनवा सकता है। एक दिन के बच्‍चे से लेकर किसी भी उम्र का शख्‍य इसे बनवा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन
  • पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
  • इसके लिए आप NSDL के पोर्टल www.tin-nsdl.com पर जाकर Services पर जाएं।
  • वहां PAN में Apply Online ऑप्शन में New PAN पर क्लिक करें।
एक और तरीका
  • आयकर विभाग की वेबसाइट www.incomtaxindia.gov.in पर जाएं।
  • बाईं ओर में ऊपर PAN ऑप्शन में जाकर Apply Online पर क्लिक करें।
  • वहां NSDL या UIITSL के जरिये फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं।
  • इसमें भी फीस वही 96 रुपये है।
  • साइट से ही क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिये यह भुगतान कर सकते हैं।
  • भुगतान हो जाने के बाद और आवेदन जमा हो जाने के बाद पावति (Acknowledgment)फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर उस पर अपना फोटो लगाएं और साइन करें।
  • साथ में सभी जरूरी दस्तावेज लगाकर कोरियर या स्पीड पोस्ट से NSDL/UTIITSL को भेजना होगा।
  • यह ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

NSDL का पता है

NSDL, इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट, नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, तीसरा फ्लोर, सफायर चैंबर्स, बानेर, पुणे-411045

UTIITSL का पता है

UTIITSL, प्लॉट नं. 3, सेक्टर -11, सीबीडी, बेलापुर, नवी मुंबई
सर्विस सेंटर के जरिए भी कर सकते हैं अप्लाई
- पैन कार्ड बनवाने के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलजी सविर्सेज लिमिटेड (UTIITSL) को ऑथराइज किया है। UTIITSL की यह जिम्मेदारी है कि वह हर उस शहर में पैन बनाने के लिए सर्विस सेंटर बनाए, जहां इनकम टैक्स का दफ्तर है। इन पैन सर्विस सेंटरों की जानकारी आप यूटीआई/यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलजी सवि
र्सेज लि. के ऑफिस से या लोकल इनकम टैक्स दफ्तर से हासिल कर सकते हैं।
- इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से भी आप इन सेंटरों की जानकारी ले सक
ते हैं। इसके लिए www.incometaxindia.gov.in पर जाएं। बाईं ओर पर PAN में जाएं। इसमें PAN Application Centers में जाकर UTIITSL पर क्लिक करें। इससे खुले पेज पर अपना राज्य और शहर भरने पर आपको पैन सर्विस सेंटरों की जानकारी मिल जाएगी। अपने नजदीक
How to make PAN Card
How to make PAN Card

के किसी भी सेंटर पर जाएं और वहीं से फॉर्म खरीदकर अप्लाई कर दें। इन सेंटरों पर फॉर्म भरवाने में भी मदद की जाती है। फॉर्म जमा करने के बाद रसीद जरूर लें।
कौन-सा फॉर्म
  • पैन सर्विस सेंटर पर जाकर आपको फॉर्म 49A मिलेगा।
    फॉर्म मुफ्त मिलता है। आयकर विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
    फॉर्म हमेशा काली स्‍याही से ही भरें।
आवश्‍यक दस्‍तावेज
  • नवीनतम खिंचवाए दो रंगीन पासपोर्ट साइस के फोटो।
  • पहचान पत्र की स्‍व सत्‍यापित फोटो कॉपी।
  • आवास पते के प्रमाण पत्र की स्‍व स्‍त्‍यापित फोटो कॉपी।
पहचान पत्र के लिए
  • पासपोर्ट
  • राशन कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • स्कूल छोड़ने का सटिर्फिकेट
  • दसवीं का सर्टिफिकेट
  • किसी मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री
(इन दस्तावेजों में से कोई भी एक)
अगर बच्चे का पैन बनवाना हो तो उसके माता-पिता या अभिभावक पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
आवास प्रमाण पत्र के लिए
  • फोन बिल
  • बैंक पासबुक
  • बिजली/पानी का बिल
  • क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट
  • नियोक्‍त का जारी किया पत्र
  • मतदाता पहचान पत्र
  • किराये की रसीद
दस्‍तावेज नहीं हों तो
अगर आपके पास कोई पहचान या आवास प्रमाण पत्र नहीं तो अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक या या किसी राजप‍त्रित अधिकारी द्वारा उसके लेटर हेड पर आपके बारे में लिखवाकर और स्टैंप लगवाकर देने से भी पैन कार्ड बनवाया जा सकता है।
फीस
  • पैन कार्ड के लिए 96 रुपये चार्ज किए जाते हैं।
  • यह फीस UTIITSL के पैन सर्विस सेंटर पर नगद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिये फॉर्म जमा करने से पहले अदा की जा सकती है।
स्‍पीड पोस्‍ट के जरिये घर पर ही आता है पैन कार्ड
फॉर्म भरकर जमा करने के 15 से 20 दिन के अंदर पैन कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिये आपके घर के पते पर आ जाता है।
देरी हो तब
  • अगर 20 दिन बाद भी न आए तो आप रसीद पर दिए 15 अंकों के कूपन नंबर के जरिये इंटरनेट से पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
  • इसके लिए www.utiisl.com साइट पर Services के ऑप्शन पर जाएं।
  • यहां PAN Card ऑप्शन मिलेगा, जहां Track Your PAN Card लिखा दिखाई देगा।
  • इसे क्लिक करते ही आपके सामने दो कॉलम आएंगे।
  • इसमें कूपन नंबर के ऑप्शन में रसीद में दिया गया कूपन नंबर डाल दें। आपके सामने पैन कार्ड का स्टेटस आ जाएगा।

3 comments:

  1. महत्त्वपूर्ण जानकारी है धन्यवाद्..

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  2. जानकारी अच्छी है लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है जब हम Www.tin-nsdl.com पर aply करते है तो जहाँ रेजिडेंस अड्डेर्स भरते वहाँ पर क्लीक हो ही नहीं रहा है ।
    हम इसको कैसे fil करेंगे । please send
    my कॉन्टेक्ट is
    E-mail- indresh456k@gmail.com

    ReplyDelete

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