जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करना: छत्तीसगढ़
जाति प्रमाण पत्र क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है?
जाति प्रमाण पत्र किसी के जाति विशेष के होने का प्रमाण है विशेष कर ऐसे मामले में जब कोई अनुसूचित जाति का हो जैसा कि भारतीय संविधान में विनिर्दिष्ट है। सरकार ने अनुभव किया कि बाकी नागरिकों की तरह ही समान गति से उन्नति करने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति को विशेष प्रोत्साहन और अवसरों की आवश्यकता है। इसके परिणाम स्वरूप, रक्षात्मक भेदभाव की भारतीय प्रणाली के एक भाग के रूप में इस श्रेणी के नागरिकों को कुछ लाभ दिया जाता है, जैसा कि विधायिका और सरकारी सेवाओं में सीटों का आरक्षण, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला के लिए कुछ या पूरे शुल्क की छूट देना, शैक्षिक संस्थाओं में कोटा, कुछ नौकरियों में आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु सीमा की छूट आदि। इन लाभों को प्राप्त करने में समर्थ होने के लिए अनुसूचित जाति का व्यक्ति के पास वैध जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
कानूनी ढांचा
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अनुसरन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सांविधिक सूची पहली बार संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 के तहत अधिसूचित की गई है
अधिसूचित की गई इन सूचियों को समय समय पर परिवर्तित, संशोधन/सम्पूरक किया गया। राज्यों के पुनसंगठन पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (परिवर्तन) आदेश 29 अक्तूबर 1956 से प्रवृत्त हुआ। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची के संबंध में कुछ अन्य आदेश व्यष्टि राज्यों में प्रवृत्त हुए।
जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है?
आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन या शहर/नगर/गांव में स्थानीय संबंधित कार्यालय में उपलब्ध होता है, जो सामान्यता एसडीएम का कार्यालय (सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट) या तहसील या राजस्व विभाग होता है। यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्य को पहले जाति प्रमाणपत्र जारी करने के पहले स्थानीय पूछताछ की जाती है। न्यूनतम निर्दिष्ट अवधि तक आपके अपने राज्य में निवास का प्रमाणप एक वचन पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि आप अनुसूचित जाति के हैं और आवेदन के समय विशिष्ठ अदालती स्टैम्प शुल्क अपेक्षित होते हैं।
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